टीम इंस्टेंटखबर
कोरोना वायरस के मामलों का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है. बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन लागू की हैं . यह गाइडलाइन 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए जारी की गयी हैं. इस नई गाइडलाइन मिनी लॉकडाउन की तरह देखा जा रहा है.

ग्रुप एक की कैटेगरी में आने वाले शहरों गुरुग्राम , फरीदाबाद , अंबाला, सोनीपत और पंचकूला में सभी सिनेमा हॉल इस दौरान बंद रहेंगे. मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट में 50 फ़ीसदी तक सीटिंग कैपेसिटी की ही अनुमति होगी. एसेंशियल सर्विसेस की चीजों के अलावा तमाम ऑफिस में 50 फीसदी हाजिरी की सलाह दी गई है.

गाइडलाइन में कहा गया है कि सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, शराब की दुकान, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी जिनका पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका हो.

ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है. इसके अलावा सभी जिलों को सलाह दी गई है कि वह अपने जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरुकता फैलाएं.

ग्रुप ए में न आने वाले अन्य जिलों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउग आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा.

सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे. अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है. बिना मास्क के सर्विस न देने को भी कहा गया है. रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.