लखनऊ: लखनऊ की ज़िला अदालत ने आज शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चैयरमैन और वर्तमान मेम्बर वसीम रिज़वी के खिलाफ अपने ही ड्राइवर की पत्नी के साथ बलात्कार के मामले में धारा 156/3 के तहत एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सआदतगंज थाना तुरंत एफ आई आर दर्ज करे और पुलिस मामले की जांच कर तीन दिन के अंदर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे।

ज्ञात रहे कि वसीम रिज़वी के ड्राइवर की पत्नी ने सआदतगंज थाने में तहरीर दी थी कि वसीम रिज़वी ने उसके पति की अनुपस्थिति में ज़बरदस्ती घर में घुस कर उसके साथ मुँह काला किया था। उसका इलज़ाम है की वसीम रिज़वी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखी है जिसके आधार पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और निरंतर उसका बलात्कार कर रहा था। कोर्ट ने अब इस मामले में पुलिस को एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है। देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस वसीम मुर्तद के खिलाफ किस तरह जांच कर कार्यवाही करती है।