नई दिल्ली: दिल्ली में हुए उबर रेप केस मामले में दोषी शिव कुमार यादव को मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। गौर हो कि शिव कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल टैक्सी में एक महिला यात्री के साथ बलात्कार और गला दबाने का प्रयास करने के मामले में दोषी करार दिया था। 32 साल के शिव कुमार यादव को दोषी ठहराने वाली अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने सजा पर दलीलें सुनकर उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने 20 अक्तूबर को यादव को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार के दौरान चोट पहुंचाना, जिंदगी खतरे में डालना), 366 (शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।