लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके 06 मास की अवधि के लिए ऊर्जा विभाग के आधीन- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, पूर्वाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा के आधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दिया है।  

प्रमुख सचिव, ऊर्जा संजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकहित में यहां हड़ताल निषिद्ध करना आवश्यक एवं समीचीन हो गया है।