भोपाल। प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को बड़ी राहत मिली है। व्यापमं घोटाले से उनका नाम हटा दिया गया है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने एसटीएफ की एफआईआर को खारिज कर दिया है। इससे राज्यपाल की मुश्किल अब खत्म होती दिख रही है। पिछले दिनों एसटीएफ ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ व्यापमं घोटाले में उनका नाम भी शामिल होने की बात कही थी। इसे लेकर उसने एफआईआर में रामनरेश यादव का नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया था। इसके बाद से राज्यपाल की मुश्किलें बढ़ गई थी।

इसी दौरान उनके पुत्र ने आत्महत्या कर ली। कई दिनों से उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। यादव ने हाईकोर्ट में उनका नाम होने पर चुनौती दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए एसटीएफ की एफआईआर को खारिज करने के आदेश कर दिए।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के खिलाफ एसटीएफ ने व्यापमं की फॉरेस्ट गॉर्ड भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में 24 फरवरी-15 को एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए 9 मार्च को यादव ने जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर मंगलवार को फैसला हुआ।