नई दिल्ली। भारत आने वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों अब वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लंबी अवधि के वीजा आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। सरकार के इस कदम को पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता देने के दिशा में पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि, इससे पहले इस तरह के आवेदन कागजी रूप में स्वीकार किया जाता था। यह निर्णय पाकिस्तान के उन हिंदू अल्पसंख्यकों की मुश्किलों को दूर करने के इरादे से किया है जो भारत में स्थाई रूप से बसने के लिए आते हैं। उनके यहां रूकने को सुगम बनाने के लिए हम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। लंबी अवधि वीजा के पात्र पाक नागरिक अब पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नए सिस्टम से ऐसे आवेदनों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी और जल्द ही इनका निपटारा भी हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ पुरानी वाली कागजी प्रणाली भी तीन महीने यानि एक अगस्त 2015 तक जारी रहेगी। इसके बाद सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकारें जाएंगे।