यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ही रोके जाने का आदेश

लखनऊ. नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम चालान से जनता हलकान है. यही नहीं इसके नाम पर कई जगहों पर पुलिस लोगों से बदसलूकी भी कर रही है. ऐसे में योगी सरकार की पुलिस के आला अधिकारियों ने एक आदेश जारी करके निर्देश दिए हैं कि केवल कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोका जाए. प्रथम दृष्ट्या बिना हेल्मेट, सीटबेल्ट व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ही रोका जाए.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां यातायात निदेशालय (Transport Department) ने अहम सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि केवल कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोका जाए. प्रत्यक्ष रूप से ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) जैसे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट यातायात नियमों और संकेतों को तोड़ने वालों के ही कागजात चेक किए जा सकते हैं.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के आने के बाद यूपी वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं. सारे कागज और ट्रैफिक नियम मानने के बावजूद पुलिस की चेकिंग के चलते सड़कों पर जाम बढ़ाता जा रहा है. इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. अब यातायात निदेशालय के नए आदेशों के बाद आम आदमी राहत की सांस ले रहा है.