लखनऊ: हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने की तैयारी है. यूपी सरकार ने की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लगाए गए लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे.

राज्य सरकार ने अदालती आदेश का हवाला देते हुए सभी जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया कि सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के लिए 15 जनवरी तक अनुमति ले लेनी होगी. इसके बाद बिना अनुमति पाए जाने लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा. आदेश के मुताबिक, जिला प्रशासन को 20 जनवरी तक इस संबंध में रिपोर्ट देना होगा.

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिसंबर में धर्मस्थलों पर बज रहे लाउडस्पीकरों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया था.

बता दें वरिष्ठ वकील मोतीलाल यादव ने याचिका दायर कर सरकार को मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों जैसे धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए निर्देश जारी करने की गुहार लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने बेहद सख्त लहजे सवाल किया था कि क्या अफसर बहरे बैठे हैं. कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव गृह, सिविल सेक्रेटेरियट और यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को छह हफ्ते के अंदर अलग-अलग व्यक्तिगत हलफनामा देकर बताना होगा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? वहीं जवाब दाखिल न करने की स्थिति में अफसरों को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर 1 फ़रवरी 2018 को पेश होना होगा.