नई दिल्ली: चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है. राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर निचली अदालत के फैसले को लागू करे और सलमान खान को सेरेंडर करने का आदेश दे, ताकि वह बाकी की सजा पूरी कर सकें.

राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि सलमान खान के पास घटना के चश्मदीद गवाह जिप्सी ड्राइवर हरीश दुलानी से जिरह करने के पूरे मौके मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. अब सुप्रीम कोर्ट सलमान के खिलाफ दुलानी के बयान को मंजूर किया जाए.

याचिका में कहा गया कि ट्रायल के दौरान मामूली विसंगतियों से पूरे मामले को हल्का नहीं किया जा सकता. राजस्थान हाईकोर्ट इस केस के पूरे हालात को देखने में नाकाम रहा है, जो बिना शक अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करते हैं कि सलमान इस मामले में दोषी हैं.

इसमें कहा गया कि सलमान खान को निचली अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अति तकनीकी आधार पर फैसला दिया. जो कानून में कहीं नहीं ठहरता.

दरअसल चिंकारा शिकार के मामले में राजस्थान सरकार सलमान खान को बरी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने 18 साल पुराने मामले में 25 जुलाई 2016 को सलमान खान को बरी कर दिया था. अब राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.