लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई से लागू लॉकडाउन-4 के दौरान तमाम गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन-4 31 मई तक लागू रहेगा। सामान्य बाजार खोलने से लेकर औद्योगिक गतिविधियों और शादियों तक की अनुमति दी गई है। हालांकि कई शर्तों के साथ ही उनकी अनुमति है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत है। हालांकि, रात में प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक वाहनों को अनुमति नहीं होगी लेकिन आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन की श्रेणियां बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन चिन्हित होंगे।

नर्सिंग होम को इमरजेंसी व जरूरी आपरेशन की अनुमति

नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अनुमति उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद मिलेगी।

इन्हें भी मिलेगी छूट :

  • ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
  • शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
  • सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क व फेस कवर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर उक्त सावधानी बरतनी होगी।
  • मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा एवं सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
  • लॉकडान के चौथे चरण में पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे
  • चार पाहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उनको भी चलने की अनुमति होगी
  • बाइक पर अकेले चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी
  • बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा
  • थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्तियों तक चलने की अनुमति
  • वाहन पर चलने वालों को सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा