टीम इंस्टेंटखबर
देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की शुरआत हो चुकी है, स्थिति को ज़्यादा भयावह होने से पहले ही कुछ राज्यों ने कोरोना संक्रमण को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी हैं, इसी कड़ी में झारखण्ड में 15 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गयी हैं. इसके अलावा सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद बंद करने का निर्णय लिया गया है।
सोमवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिये गये ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि दुकानों को रात आठ बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है। सिर्फ रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुलेंगी।
सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे। इनडोर आयोजनों में हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। उन्होंने राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड रखने और कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में बढ़ाने को कहा।
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