टीम इंस्टेंटखबर
चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों को पदयात्रा निकालने की छूट दे दी है साथ ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा. चुनाव आयोग ने शनिवार को कोरोना काल के बीच निर्वाचन संबंधी तैयारियों और नियम-कायदों की समीक्षा के दौरान ये फैसला लिया.

चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा. यह पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था. राजनीतिक दलों औरउम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे. हालांकि इस दौरान उन्होंने कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल और अन्य शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा.

राजनीतिक दल किसी खुले मैदान की 50 फीसदी क्षमता के साथ और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रैली औऱ जनसभाएं कर सकते हैं. पदयात्रा स्वीकृत व्यक्तियों की संख्या के साथ निकाली जा सकती है. हालांकि जिलाधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ ही ऐसा किया जा सकेगा. चुनाव से जुड़ी अन्य शर्तों का भी इसमें पालन करना होगा.

निर्वाचन आयोग का यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब दूसरे चरण के लिए यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है. साथ ही उत्तराखंड और गोवा के लिए भी प्रचार थम गया है. उत्तराखंड में 70 सीटों और गोवा में 40 सीटों पर मतदान 14 फरवरी को होगा. जबकि उत्तर प्रदेश में 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है.