लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने और ईद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने 30 अप्रैल से लागू लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया. सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने यहां बताया, ‘‘प्रदेश में लागू लॉकडाउन अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा. ” इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

नियमों में बदलाव नहीं
सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है. बाजार बंद रहेंगे शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है. औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है.

बस सेवा सिर्फ प्रदेश तक सीमित
उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. योगी ने हिदायत दी है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए.

विमान सेवा भी कुछ प्रतिबन्ध
इसके अलावा प्रदेश में आ रही फ्लाइट्स पर भी कुछ पाबंदी लगी हुई हैं. सीएम ने विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का आदेश दिया है और यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान सेवा के माध्यम से प्रदेश से जाने वाले लोग भी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही जाएं .