कोरोना संक्रमित कर्मचारी को एक हफ़्ते की 7 दिन की लीव विद पे

टीम इंस्टेंटखबर
पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। इन हालात के बीच यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है।

इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन लीव विद पे दी जाए, यानी 7 दिन छुट्टी देने पर सैलेरी नहीं काटी जा सकेगी।

साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में डॉक्टरों से मिलने के लिए ऑनलाइन समय लेने को प्रोत्साहित किए जानें के निर्देश दिए हैं। विशेष परिस्थिति में ही मरीज अस्पताल आएं। मरीजों को डिजिटल माध्यम से चिकित्सक का परामर्श लेने की सुविधा का विकल्प दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत टीकाकरण कार्य को और तेज करने की जरूरत है। इस क्रम में घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध रूप से जनपदों को चिह्नित करते हुए 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य तय किया जाए। मतदान तिथि के 10 दिवस पूर्व तक संबंधित जनपद के हर एक नागरिक का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।