सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वाहनों के पंजीकरण के समय ही नामाकंन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे वाहन स्वामी की मृत्यु की स्थिति में मोटर वाहन को नामित के नाम पर पंजीकृत/स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। अभी यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और देश भर में इसे लेकर एकरूपता भी नहीं है।

इसमें कहा गया कि सरकार ने ‘प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है।’ इसमें कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन में, ‘एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है जहां वाहन स्वामी अपनी मौत की स्थिति में किसी को वाहन का विधिक उत्तराधिकारी नामित कर सकता है, इसके लिये नामित व्यक्ति का वैध पहचान-पत्र लगाना होगा।’

सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वीइकल ऐक्ट 1989 में बदलाव को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। आरसी को लेकर अलग-अलग फॉर्म में बदलाव को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। अगर नॉमिनी का नाम पहले से है तो गाड़ी मालिक की मौत के मामले में उसे पोर्टल पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद उसे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। नॉमिनी की तरफ से अगर आधार प्रमाणीकरण को चुना जाता है तो नई आरसी फेसलेस होगी।