भोपाल: मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020’ ने मूर्तरूप ले लिया है।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन हो गया है। प्रदेश में 9 जनवरी से ही यह कानून लागू हो गया है। अब जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

आपको बता दें कि इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को इस संबंध में जानकारी दी और साथ में ट्वीट भी किया कि ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को शनिवार को मंजूरी दे दी गई है।