मुंबई:
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के एलान के विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट के मुताबिक रवि राणा और नवनीत राणा ने धारा 353 के तहत सरकारी अधिकारी के ड्यूटी में बाधा डालने और सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है।

अब कोर्ट में राणा दंपति को यह साबित करना होगा कि उनके खिलाफ चार्जशीट में लगाए गए आरोप सही हैं या ग़लत. राणा दंपत्ति फिलहाल ज़मानत पर बाहर हैं. इस मामले की जांच कर रही खार पुलिस ने बोरीवली की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में यह चार्जशीट दायर की है।

बता दें कि राणा दंपत्ति को मुंबई पुलिस ने बीते 23 अप्रैल को उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वो वे बांद्रा स्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।