टीम इंस्टेंटखबर
चुनाव आयोग ने रविवार को तत्काल प्रभाव से स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का निर्णय लिया. राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए 40, मान्यता प्राप्त दलों के अलावा अन्य के लिए 20. अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट 23 फरवरी को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को पेश की जा सकती है.

पत्र में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा 40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अलावा अन्य के लिए ये 20 होगी. मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों, उत्तर प्रदेश चुनाव के चरण 5, 6 और 7 और असम में माजुली विधानसभा उपचुनाव के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 23 फरवरी शाम 5 बजे तक सौंपी की जा सकती है.

चुनाव आयोग ने इससे पहले अक्टूबर 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी, क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के प्रचार के दौरान बड़ी भीड़ देखी गई थी. वहीं गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 20 से घटाकर 15 कर दी गई थी.