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पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम को 23 महीनों के बाद जेल से रिहाई मिल गई है.

सीतापुर जिला कारागार में बंद अब्दुल्लाह आज़म ने रहे के बाद कहा कि एक परिवार के साथ अन्याय हो रहा है और आज भी हो रहा है.अब्दुल्ला ने कहा, मेरे वालिद के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और बेगुनाह बीमार आदमी को जेल भेजा गया. आज भी रुकावट डाली जा रही है उनकी जमानत होने में मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मेरे परिवार को इंसाफ देगा.

इससे पहले 10 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को एक आपराधिक मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी में संबंधित निचली अदालत 4 सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करे. ये मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.