टीम इंस्टेंटख़बर
असम सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब मंदिर से 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की खरीद और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस बारे में विधानसभा में आज असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पारित किया है, इस विधेयक प्रस्ताव दिया गया है कि असम के किसी भी मंदिर से पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर पूरी तर प्रतिबंध रहेगा.

इस बिल के मुताबिक, ये मंदिर किसी भी जिले नगर या इलाके में उस मंदिर से 5 किलोमीटर के रेडियस में बीफ पूरी तरह प्रतिबंधि रहेगा. मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में न तो गोमांस खरीदा जा सकेगा न ही बेचा जा सकेगा.

सरकार के मुताबिक, इस बिल के जरिए वो मवेशियों के साथ होने वाले अत्याचार को रोकना चाहती है. राज्य के हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों के अलावा राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी. हालांकि इस दौरान विशेष धार्मिक त्यौहारों के दौरान इसमें छूट देने का भी प्रावधान दिया गया है.

इस मामले में राज्य सरकार ने कहा कि, असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त कर नया कानून बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि पुराने मवेशी सरंक्षण अधिनियम में वध, उपभोग और उनके परिवहन को लेकर पर्याप्‍त कानूनी प्रावधान नहीं थे. लेकिन नए असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 में इन बातों को ध्यान में रखकर इसे अपडेट किया गया है. ताकि मवेशियों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके.