टीम इंस्टेंटख़बर
जंतर मंतर पर विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को कोर्ट से जमानत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने BJP नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय को जमानत दी है.

दिल्ली पुलिस वकील अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाई. पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय को मामले में कल 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. अश्विनी उपाध्याय को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है.

जंतर-मंतर के पास 8 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की थी. कुछ ही देर में मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वकील अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया था. उनसे इस मामले में पूछताछ भी की गई थी. अश्विनी भी उस प्रदर्शन में मौजूद थे, जहां पर नारेबाजी की गई थी.

इस मामले में अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था. वहीं, पुलिस को अब भी पिंकी चौधरी की तलाश है. पुलिस ने इस संबंध में छापेमारी भी की है.

गिरफ्तारी से पहले अश्विनी उपाध्याय ने वीडियो की सत्यता की जांच की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि यदि यह वीडियो सही है तो फिर कार्रवाई की जानी चाहिए. ‘आजतक’ से बात करते हुए उपाध्याय ने कहा था कि जंतर-मंतर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम का आयोजक सेव इंडिया फाउंडेशन था, जिसे वह नहीं जानते हैं. वह सिर्फ प्रदर्शन में हिस्सा लेने ही गए थे.