नई दिल्ली। रेलवे के 1 मार्च 2016 से लागू किए गए नए नियमों के अनुसार अब 200 किलोमीटर से कम दूरी का जनरल टिकट खरीदने के बाद वह केवल तीन घंटे ही वैलिड होगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संसद में इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने घाटे से बचने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले पैसेंजर्स पर यह नियम लागू नहीं होगा।

नए नियमों के हिसाब से रेल यात्रियों को टिकट खरीदने के बाद तीन घंटे के भीतर ट्रेन पकडऩी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद उन्हें विदाउट टिकट मानकर जुर्माना वसूला जाएगा। हांलाकि विशेष परिस्थितियों में टिकट वैधता बढ़ाई जा सकेगी।

यात्री ने जिस रूट का टिकट लिया है, और तय की गई समयसीमा में यदि उस रूट पर जाने वाली ट्रेन रवाना नहीं होती है। तो उस रूट पर जाने वाली कोई भी पहली ट्रेन आने तक टिकट वैलिड रहेगा। मान लीजिए किसी यात्री को दिल्ली जाना है और 3 घंटे में दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं आती है, तो इस परिस्थति दिल्ली जाने वाली पहली ट्रेन के आने तक यात्री का टिकट वैलिड होगा।

  • – 199 किलोमीटर तक के सफर के लिए ली गई जनरल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  • – 200 किलोमीटर या इससे ज्यादा के सफर के लिए जनरल टिकटों के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
  • – फिलहाल देश के 29 रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल के जरिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग हो रही है।
  • – जनरल टिकट के लिए नया नियम घाटा खत्म करने के लिए है। दरअसल, रोजाना लाखों पैसेंजर जनरल टिकट पर सफर करके उसे वापस कराकर रिफंड लेते हैं।
  • – चूंकि जनरल टिकट 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। ऐसे में 100-150 किलोमीटर तक के लिए जनरल टिकट पर सफर करने वाले पैसेंजर सफर के बाद रेलवे को चूना लगा रहे थे।