सरकार ने कहा, पूर्व मामलों पर लागू नहीं होगा बिल 

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के मद्देनजर जुवेनाइल जस्टिस बिल में बदलाव की मांग तेज हो गई है। इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन करने की बात कही है, जिसके बाद आज इस बिल के पास होने की उम्मीद है। वहीं सरकार का इस बिल को लेकर कहना है कि यह पूर्व मामलों पर लागू नहीं होगा। इससे साफ है कि इस बिल से निर्भया मामले में मदद नहीं मिलेगी।

बिल पर चर्चा के दौरान निर्भया के माता-पिता भी विज़िटर गैलरी में मौजूद हैं। उन्होंने आज संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार शाम राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से भी निर्भया के माता-पिता मिले थे और बिल पास होने में सहयोग की अपील की थी। नए बिल में रेप, मर्डर और एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों में शामिल नाबालिगों पर भी बालिगों की तरह ही कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है।

इस मामले को लेकर निर्भया की मां ने कहा कि अगर यह बिल 5-6 दिन पहले पास हो गया होता तो मुजरिम आज बाहर नहीं होता। हमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम बिल को पास करवाएंगे।

वहीं बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज जुवेनाइल बिल पास हो जाना चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप का अब समय नहीं है। एकजुट होकर हमें ये बिल पास कर देना चाहिए।