लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए देशी-विदेशी पर्यटकों को पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों को पांच वर्ष के लिए कर के भुगतान से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की है।

प्रमुख सचिव परिवहन  कुमार अरविन्द सिंह देव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने ऐसे चिन्हित वाहनों, जिनमें से दो वाहन चालक सहित पांच यात्री क्षमता के एवं एक वाहन चालक सहित बारह यात्री क्षमता का होगा, इस प्रकार से कुल अधिकतम तीन वाहनों की सीमा तक जो कि हेरिटेज होटल के स्वामित्व में हों और हेरिटेज होटल में रूकने वाले देशी, विदेशी पर्यटकों की निकटतम बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से उनके वहन हेतु एवं उनके स्थानीय परिभ्रमण के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाये जा रहे हों, ऐसे वाहनों को मोटरयान कराधान अधिकतम 1997 के अधीन पांच वर्षों के लिए कर के भुगतान से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की है।