सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाईं रोक 

नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 14 अगस्त तक मारन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक मारन को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

मारन चेन्नई स्थित आवास पर टेलीफोन एक्सचेंज लगवाने से जुड़े मामले में आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा,जब 8000 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले में लोगों को नहीं पकड़ा गया तो सीबीआई सरकार को 1 करोड़ का चूना लगाने वाले मारन की क्यों गिरफ्तार करने पर क्यों अड़ी है। मारन ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उन्हें तीन दिन में सीबीआई के समक्ष सरेंडर करने के लिए कहा गया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को मारन की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने मारन के राजनीतिक बदला लेने के आरोपों को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या पाया था कि मारन ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनाधिकृत तरीके से टेलीफोन कनेक्शंस प्राप्त किए थे। मारन के खिलाफ जो तथ्य पेश किए गए हैं उससे आरोपों की पुष्टि होती है।