लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ जनपद के निवासियों के लिए पहली जून से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रांसपोर्ट नगर आर0टी0ओ0 कार्यालय और महानगर ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय पर शुरू की है। एक जून से लर्निंग लाइसेंस का आवेदन और इससे संबंधित फीस मैन्युअल रूप से स्वीकार नहीं किये जायेंगे, केवल आॅनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।  आॅनलाइन माध्यम से जमा फीस वाले आवेदन ही परिवहन विभाग के कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। आॅनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को https://sarathi.nic.in पर लाग आन करना होगा।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ड्राइविंग लाइसेंस के आॅनलाइन आवेदन के साथ ही आॅनलाइन फीस भुगतान की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। आवेदकों को लाइसेंस की फीस आॅनलाइन के माध्यम से जमा  करने के पश्चात इसकी ई-रसीद प्रिन्ट करना आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से आवेदक के मोबाइल नम्बर पर आयेगी।   

आवेदकों को आॅनलाइन भरे हुये आवेदन को प्रिन्ट कर, ई-रसीद तथा अपने निवास प्रमाण-पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण-पत्र के साथ बायोमैट्रिक्स कैप्चरिंग एवं ड्राइविंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय जाना होगा या फिर टेस्ट के लिए अपनी सुविधानुसार उक्त वेबसाइट तिथि व समय बुक करा सकते हैं। आवेदक का उक्त वेबसाइट से एक ‘अण्डरटेकिंग फार्म’ को भी डाउनलोड कर उसमें अपना फोटो लगाकर तथा अपने हस्ताक्षर करके परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।