प्रथम दो कि0मी0 के लिए न्यूनतम किराया 25 रुपये निर्धारित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) में आटो रिक्शा संचालन हेतु किराये की दरों का निर्धारण करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस0टी0ए0) को किराये की दरें लागू करवाने के निर्देश दिये गये हैं। 

जारी अधिसूचना के अनुसार जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0/नियंत्रण कक्ष तथा मांग कर आटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के लिए 0.50 रुपये के प्रभार सहित न्यूनतम किराया प्रथम 2 कि0मी0 के लिए 25 रुपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किमी0 के लिए 8 रुपये अनुमन्य होगा।

इसके अलावा रात्रि प्रभार (नाइट चार्ज) के रूप में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक किराये का 25 प्रतिशत, प्रतीक्षा प्रभार (वेटिंग चार्ज) 30 रुपये प्रतिघंटा या इसके किसी भाग के लिए तथा 7.50 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जायेंगे। चालक द्वारा किसी शापिंग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई धनराशि नहीं वसूल की जायेगी।