नई दिल्ली: केरल की वाम सरकार ने बोतलबंद पानी को आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के दायरे में लाने का फैसला किया है, इससे पानी की कीमत का नियमन होगा और बोतलबंद पेयजल 13 रुपये प्रति लीटर के दाम में उपलब्ध होने लगेगा।
वर्तमान में राज्य में बोतलबंद पानी की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी तिलोत्तमन ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने बोतलबंद पानी की कीमत के नियमन का फैसला किया है। दरअसल पानी की अधिक कीमत के बारे में जनता की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने बताया कि उत्पादनकर्ताओं के एक वर्ग ने कीमतों में कटौती का विरोध किया था।
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