नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार (30 दिसंबर) को आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी। आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है।

सीबीडीटी ने कहा कि ‘आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए की उपधारा 2 के तहत आधार के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।’

सरकार की तरफ से कहा गया था कि अंतिम तारीख (31 दिसंबर) बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। इसको लेकर आयकर विभाग ने कई बार सार्वजनिक सूचना भी जारी की थी। हालांकि आखिरी तक को आगे बढ़ाने के बाद फिलहाल करोड़ों लोगों को सरकार ने राहत दे दी है। लोगों को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला है।

यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने इस डेट को आगे बढ़ाया हो इससे पहले 31 सितंबर को आधार-पैन लिंकिंग के लिए अंतिम तारीख घोषित की गई थी जिसके बढ़ाकर 30 दिसंबर किया गया था। बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिसके पास भी पैन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों है उन्हें दोनों को जोड़ना होगा। इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।

हालांकि कई लोगों ने आधार और पैन लिंकिंग करवा भी ली होगी। हम आधार पैन लिंकिंग तो करवा लेते हैं लेकिन इसका स्टेट्स चेक नहीं कर पाते। यानि कि हमारा पैन आधार से लिंक हुआ या नहीं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। अगर आपने पैन को आधार से लिंक करवा दिया है तो आप बड़े ही आसान तरीके से इसका स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट की लेफ्ट की तरफ Quick Links सेक्शन पर जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक पर जाकर अपना स्टेटस चेक सकते हैं।