नई दिल्ली: सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया और उनसे पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी। अदालत ने इसकी मंजूरी देते हुए चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। चिदंबरम 4 दिनों तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम का परिवार और वकील रोजाना 30 मिनट उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

इससे पहले विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना। न्यायाधीश ने कहा कि वह 30 मिनट बाद अपना आदेश सुनाएंगे। इससे पहले, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के वकीलों ने पूछताछ के लिए हिरासत में सौंपे जाने के सीबीआई के अनुरोध का अदालत में इस आधार पर विरोध किया कि चिदंबरम के बेटे कार्ति सहित अन्य सभी आरोपी को मामले में जमानत दी गई थी।

चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था। सॉलिसीटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि एजेंसी इकबालिया बयान जबरन नहीं ले रही है, बल्कि उसके पास मामले की जड़ तक जाने का अधिकार है। सिब्बल के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी चिदंबरम की ओर से पेश हुए और उन्होंने सीबीआई की मांग का यह कहते हुए विरोध किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के देश से बाहर जाने की आशंका नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई का समूचा मामला इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर आधारित है, जो इस मामले में सरकारी गवाह बन गई। उन्होंने कहा कि चिदंबरम वह जवाब नहीं दे सकते जो सीबीआई सुनना चाहती है।