नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। इसके कुछ घंटों के बाद मंगलवार रात सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर गई। पहले सीबीआई अधिकारियों की एक टीम चिदंबरम के जोर बाग स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें वहां न पाकर लौट गई। कुछ समय बाद ईडी के अधिकारियों का एक दल भी उनके आवास पर गया और वह भी चिदंबरम को पता लगाने में विफल रहा। सीबीआई रात करीब 11.30 बजे दोबारा पी चिदंबरम के घर पहुंची। नहीं मिलने पर उनके घर के बाहर अगले दो घंटों में पेश होने का नोटिस चिपकाया। फिर सीबीआई टीम वापस लौट गई। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अधिकारियों ने मीडियाकर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया। जो यह जानने चाहते थे कि क्या वे पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने आए थे।

इससे पहले दिन में, दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया घोटाले में अपनी कथित भूमिका से संबंधित सीबीआई और ईडी द्वारा दायर दो मामलों में पूर्व वित्त मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। चिदंबरम की लिगल टीम टॉप वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मिलकर बुधवार को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से संपर्क करेगी। सिब्बल ने अदालत में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से संपर्क करने के बाद मीडिया से कहा, 'मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने हमें बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज के सामने पेश होने के लिए कहा है।' हाई कोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को दोनों मामलों में चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।