नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी श्रीहरन को बुधवार को अपनी बेटी की शादी के लिए वेल्लोर सेंट्रल जेल से 30 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 5 जुलाई को राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी श्रीहरन को बेटी की शादी के लिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक महीने के लिए पैरोल दी गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को मद्रास उच्च न्यायालय से 30 दिन की पैरोल मिली थी। इससे पहले नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर पैरोल की मांग की थी।

उन्हें अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 5 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक महीने के लिए पैरोल दी गई थी। अदालत ने उसे पैरोल अवधि के दौरान मीडिया के साथ बातचीत नहीं करने के लिए कहा गया है और इन 30 दिनों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट भी जारी किया है।

नलिनी ने छह महीने की पैरोल मांगी थी, हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए व्यवस्था करने के लिए केवल 30 दिन का समय दिया। उम्र कैद की सजा पाए श्रीहरन पिछले 28 सालों से वेल्लोर केंद्रीय जेल में जेल की सजा काट रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नलिनी ने अपनी छुट्टी के लिए महिला आयोग को भी 2 बार चिट्ठी लिखी थी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को चुनाव प्रचार करने के दौरान एक बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई थी। जिस वक्त उनकी मौत हुई उस दिन वह तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार करने हुए गए थे।

नलिनी श्रीहरन को फांसी की सजा हुई थी,लेकिन साल 200 में 24 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था।