नई दिल्ली: किसानों की जमीनें कब्जाने पर प्रशासन द्वारा भूमाफिया घोषित हुए सपा सांसद आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार (25 जुलाई, 2019) को जमीन कब्जाने से जुड़े एक मामले उन्हें रामपुर स्थित एसडीएम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के तौर पर तीन करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपए भरने का आदेश दिया। सपा नेता को इसके साथ ही कब्जा हटने तक हर महीने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 9.1 लाख रुपए भरने होंगे।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के मामले को लेकर उपजिलाधिकारी ने यह बड़ा आदेश सुनाया है। उन्होंने विवि के भीतर सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि विवि के भीतर करीब साढ़े तीन किमी लंबे सड़कें ऐसी हैं, जो कई गांवों को वहां से जोड़ती थीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी ने इस मसले पर कोर्ट में आजम की शिकायत की थी, जिस पर आज यह आदेश आया है। आजम को अब सरकारी सड़क से 15 दिनों के अंदर कब्जा हटाना होगा, जिसमें विवि का गेट शामिल है। उन्हें सड़क का कब्जा पीडब्लूडी को सौंपना होगा। हालांकि, सपा सांसद का इस बाबत कहना है कि यह उन्हें फंसाने की साजिश है।
बता दें कि आजम पर पिछले एक हफ्ते में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि एसडीएम की ओर से उनका नाम एंटी-भू माफिया पोर्टल में भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले, सपा सांसद के खिलाफ प्रशासन ने कोसी नदी वाले इलाके की पांच हेक्टेयर सरकारी जमीन हड़पने और सरकारी काम-काज में बाधा पैदा करने को लेकर केस दर्ज कराया गया था।
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