नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मेहसाणा में 2015 में हुए एक दंगे में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

बता दें कि दंगा 23 जुलाई 2015 को पाटीदार आन्दोलन के वक्त हुआ था और मेहसाणा इलाका आन्दोलन का केन्द्र था। इसकी शुरुआत विसनगर की सभा से हुई थी। इस हिंसात्मक आंदोलन में बीजेपी नेता ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़-फोड़ हुई थी।

कोर्ट ने भाजपा नेता को मुआवजे के रुप में 40 हजार रुपये व याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपए व कार मालिक को एक लाख रुपए देने का आदेश दिया था।