कहा- आपने हमारे आदेश के साथ खिलवाड़ किया

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी एके शर्मा के तबादले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एम नागेश्वर राव को 12 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई के पूर्व तत्कालीन निदेशक एम नागेश्वर राव ने सीबीआई के अधिकारी एके शर्मा को स्थानांतरित करके अदालत की अवमानना की है, जो अदालत की सहमति के बिना मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे।

कोर्ट ने कहा, हम इसे बहुत गंभीरता से लेने जा रहे हैं। आपने भारत की सर्वोच्च अदालत के साथ खेला है। भगवान आपका भला करे। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ न खेलें।