नई दिल्ली: बच्चों के साथ लगातार हो रहे जघन्य अपराध को रोकने की दिशा में केन्द्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए उसकी सजा को और कड़ी करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध करने वाले दरिंदों के खिलाफ सजा को और कड़ी करते हुए उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा- “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध को मौत की श्रेणी में रखा गया है।”

उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किया गया ताकि प्राकृतिक आपदा या तबाही की स्थिति में बच्चों का शोषण न हो पाए या फिर गलत नीयत से समय पूर्व उसे बालिग बनाने के लिए उसके हार्मन्स में बदलाव जैसे कृत्य को रोका जा सके।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को खत्म करने के लिए उसके मैटिरियल को डिलिट नहीं करने या हटाने काफी जुर्माने को संशोधन में मंजूरी दी गई है।