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आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंक, टेलीकॉम कंपनियों पर लग सकता है भारी जुर्माना

नई दिल्ली: आधार कार्ड की अनिवार्यता पर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बैंक खाता खुलवाने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा।

आधार का इस्तेमाल पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जिसका आधार है। पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं की जा सकती। आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंक और टेलिकॉम कंपनियों को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यही नहीं, इन कंपनियों के उस एंप्लायीज को 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है जिसने आधार के लिए दबाव डाला है। यानी अब आपको बैंक खाता खुलवाने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड (aadhar card) की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसकी जगह आप राशन कार्ड या अन्य कोई मान्य दस्तावेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन करके इस नियम को शामिल किया है।

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