कठुआ रेप केस पर मेनका गाँधी का बयान

नई दिल्ली: कठुआ रेप केस के बाद देशभर में आरोपियों को कठोर सजा देने के मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि सरकार पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करने के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्‍ताव लाएगी. इस संशोधन के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान रखा जाएगा. अभी तक पॉस्‍को एक्ट के सेक्शन 3,4 और 6 के मुताबिक़ रेप पर 10 से लेकर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है.

मेनका गांधी ने वीडियो मैसेज में कहा है कि वह इस वारदात से बहुत दुखी हैं. उन्‍होंने कहा कि उनका मंत्रालय सोमवार को कैबिनेट नोट में पॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन की मांग करेंगे और पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्‍ताव लाएगी. इस संशोधन के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान रखा जाएगा. उन्‍होंने कहा है कि वह कथुआ और अन्‍य बलात्‍कार की घटना से बहुत दुखी हैं जो बच्‍चों के साथ हो रही हैं.

आठ साल की बच्‍ची का 10 जनवरी को उसके गांव के पास से अगवा कर लिया गया था, उसे नशे में रखा गया, और कई दिन तक उसके साथ कई लोगों ने गैंगरेप किया, जिनमें पुलिस अधिकारी और एक किशोर भी शामिल था, और आखिरकार उसे मार दिया गया. चार्जशीट के मुताबिक, उसका सिर पत्थर से कुचले जाने से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों में से एक ने हत्यारे से कुछ देर रुकने के लिए कहा, ताकि वह एक बार और बच्ची के साथ रेप कर सके. बलात्कारियों में से एक को उत्तर प्रदेश के मेरठ से खासतौर से बुलाया गया था, ताकि वह अपनी 'हवस पूरी कर सके.'