सुलतानपुर। कई महीने बाद आखिर थाना कोतवाली देहात पुलिस ने किशोरी के साथ
हुए दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने तथा जानमाल की धमकी के दर्ज मामले के
मुख्य आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया ।
दुष्कर्म आरोपी किशोर की रिमाण्ड स्वीकृत कर प्रभारी मजिस्ट्रेट सतीश
कुमार मगन ने दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है ।

मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के वजूपुर गांव का है । जहां की रहने
वाली एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही एक किशोर ने अपने साथियों के
सहयोग से दुष्कर्म किया था और जानमाल की धमकी देकर उसका मुंह बन्द करा
दिया था । उक्त किशोरी के शरीर में आ रहे बदलाव को देखकर उसकी मां ने
उससे पूछताछ की तो उसने सारी बातें अपनी मां को बतायी थी । जिस पर
दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की मां ने अपनी 14 वर्षीया पुत्री के साथ हुए
दुष्कर्म और उसके चलते गर्भवती होने के मामले में 17 दिसम्ब्र 2017 को
गांव के ही शमीम उर्फ बुगुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था । आरोपी के
परिवारवालों ने दुष्कर्म पीड़िता किशोरी और उसकी मां को गर्भपात कराने को
कहा। गर्भपात न कराने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। पीड़िता किशोरी
द्वारा अदालत में दर्ज कराए गए 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में
आरोपी के भाई सन्नन व वसीम सोनू को भी सह आरोपी बताया है । मुख्य आरोपी
का भाई शमीम उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर लगी रोक एवं कोर्ट में पड़ी
सरेण्डर अर्जी के नाम पर कई महीनों से पुलिस की पकड़ से बचता रहा । बीते
15 मार्च को उच्च न्यायालय ने पेश सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी पर लगी
रोक सम्बन्धी याचिका को खारिज कर दिया । जिसके बाद सक्रिय हुए थानाध्यक्ष
भूपेन्द्र सिंह ने मुख्य आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी शमीम की
उम्र मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 17वर्ष बतायी गयी है । जिसे बुधवार को
किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया । प्रभारी मजिस्ट्रेट सतीश
कुमार मगन ने आरोपी की रिमाण्ड स्वीकृत कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल
भेजने का आदेश दिया है । थानाध्यक्ष ने बताया कि अन्य आरोपियों की भी
तलाश जारी है । जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन यहां सवाल
यह उठता है कि आखिर दुष्कर्म की शिकार हुई किशोरी को न्याय कैसे मिलेगा ?
उसकी कोख में पल रहे बच्चे को बाप का नाम कौन दिलाएगा और उस नवजात का
भविष्य क्या होगा ?