गाजियाबाद: गाजियाबाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मंगलवार को हिंडन किनारे जीटी रोड पर बने हज हाउस को सील कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हज हाउस परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) न होने की वजह से सील किया गया है।

निर्माण की शुरुआत से ही विवाद में रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ड्रीज प्रोजेक्ट हज हाउस को प्रशासन और प्रदूषण विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर सील कर दिया।

मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए प्रदूषण बोर्ड को जांच करने का आदेश दिया था कि हज हाउस परिसर में एसटीपी न होने की वजह से इससे निकलने वाला पानी कहां जाएगा।

बोर्ड ने इसकी जांच की और पाया कि बिना एसटीपी दूषित जल का निस्तारण संभव नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट के बाद एनजीटी ने हज हाउस को सील करने का आदेश दिया है।