नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बेहद ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां जौरा गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। ऐसा किसने और क्यों किया इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एएनआई के मुताबिक पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 के तहत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। आग की वजह से महात्मा गांधी की मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा है।

भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 के तहत व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा होती है और जुर्माना भी लगता है, या दोनों से ही दण्डित किया जाता है। यह धारा किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने से या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र करने पर लागू होती है।