नई दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के बाद स्वयंभू राधे मां पर भी कोर्ट सख्त हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस को राधे मां पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मित्तल ने दायर याचिका में कहा कि राधे मां से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वह उनके खिलाफ न बोलें। सुरेंद्र का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं। अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।