नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में छोटा राजन को सात साल की सजा सुनाई है. छोटा राजन के साथ तीन अफसरों को भी सात साल की सजा मिली है. इसके साथ ही सभी पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
फर्जी पासपोर्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले की सुनवाई पूरी हुई

गौरतलब है कि छोटा राजन पर 70 से अधिक आरोप लगे हुए हैं. सीबीआई के मुताबिक, सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था. इसके बाद वह करीब 12 साल तक वहीं रहा था.
बाद में अक्टूबर 2015 मे जब छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा, तो इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी करने के बाद उसे बाली में गिरफ्तार करके नवंबर 2015 में भारत को सौंप दिया गया था.