मुंबई। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कपिल पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कपिल पर आरोप है कि उन्होंने वर्सोवा में अपने ऑफिस के लिए मैंग्रोव नष्ट किए। इस मामले में पुलिस ने कपिल पर तीन एफआईआर दर्ज की है।

वरसोवा पुलिस स्टेशन ने कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी 157 के तहत ये एफआईआर की गई है। इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। कपिल पर आरोप है कि उन्होंने चेंज ऑफ लैंड रुल्स किया क्योंकि यहां बिना इजाज़त रेजिडेंशियल को कमर्शियल नहीं कर सकते। ये 52 ऑफ एमआरटीपी एक्ट के तहत एक गुनाह है, जिसमें 3 साल की सजा भी है।

कपिल ने दो महीने पहले पीएम मोदी को ट्वीट कर सनसनी मचा दी थी कि बीएमसी में अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। कॉमेडियन ने अपने ट्वीट में कहा था कि बीएमसी के एक अधिकारी ने काम के बदले उनसे पांच लाख रुपये मांगे हैं। इसके बाद बीएमसी ने कॉमेडियन पर गैरकानूनी निर्माण का आरोप लगाया था।