21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी

नई दिल्ली। पंजाब में चुनावी ताल ठोकने गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार ने 21 विधायकों की मदद के लिए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। इन 21 विधायकों और सचिवों में अलका लांबा, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता और आदर्श शास्त्री के नाम अहम हैं।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल मार्च में दिल्ली के 21 विधायकों को मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। दिल्ली सरकार के इस कदम के खिलाफ एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी।

याचिका में एनजीओ ने इन नियुक्तियों को खत्म करने की मांग की और इसे असंवैधानिक, अवैध व अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल को संसदीय सचिवों को शपथ ग्रहण कराने का कोई अधिकार नहीं है।

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी देते हुए कहा, 'हाई कोर्ट का फैसला कहता है कि सभी फाइलें उपराज्यपाल द्वारा ही स्वीकृत होनी चाहिए और यह अपॉइंटमेंट उनके द्वारा क्लियर नहीं था इसलिए हम अपने ऑर्डर को विदड्रॉ करते हैं।'