अहमदाबाद: एसआईटी की विशेष अदालत 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान अब 17 जून को होगा। कोर्ट ने 2 जून को इस मामले में 24 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 36 को बरी कर दिया गया था। वहीं अभियोजन पक्ष आज हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए 11 लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगा जबकि दूसरे पक्ष के वकील उनके लिए नरमी बरतने की मांग कर सकते हैं। इस मामले पर बहस सोमवार को पूरी हो गई है।
गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में कोर्ट ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इस फैसले के बाद जकिया जाफरी ने कहा कि 36 आरोपियों के बरी होने पर अफसोस है। आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। उनकी बहू दुरैया जाफरी ने कहा कि 36 लोगों को किस आधार पर छोड़ा गया। वकीलों से बात करके फैसले को चुनौती देंगे।
28 फरवरी 2002 को हजारों की हिंसक भीड़ ने गुलबर्ग सोसायटी पर हमला कर दिया था। इसमें 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफ़री भी थे। 39 लोगों के शव बरामद हुए थे और 30 लापता लोगों को सात साल बाद मृत मान लिया गया था।
77 साल की ज़किया जाफरी तो न्याय की लड़ाई की आइकन बन गई हैं। उन्‍होंने भी अपने शौहर और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को खोया। 14 साल से बीमारी के बावजूद वो लगातार अलग अलग एजेंसियों में न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। एसआईटी से लेकर कोर्ट तक हर जगह उन्‍होंने लड़ाई लड़ी है।