लखनऊ: प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की सहायता से पूर्वदशम् (कक्षा 9 व 10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की है। जिससे प्रदेश के 9,715 विकलांग छात्र लाभान्वित होंगे। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 04 फरवरी 2015 है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र व अन्य शर्तों का विवरण विकलांग जन विकास विभाग की वेबसाइट www.hwd.nic.in पर उपलब्ध है। 

विकलांग जन विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 2.50 लाख रुपये निर्धारित है। किसी शासकीय या केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विकलांग विद्यार्थी पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण दशमोत्तर कक्षाओं में नियमित/संस्थागत, पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थी दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। दोनों छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। 

छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र भरकर समस्त संलग्नकों सहित संबंधित जिले के जिला विकलांग जन विकास अधिकारी को या निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, दशमतल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को 04 फरवरी 2015 तक अवश्य उपलब्ध करा दें।