मुम्बई। तलाकशुदा महिलाओं के सरनेम को लेकर बोम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बोम्बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को अपने फैसले में कहाकि, तलाक के बाद भी महिलाएं अपने पति के सरनेम का इस्तेमाल कर सकती है और पति उसे ऎसा करने से नहीं रोक सकता। हालां कि सरनेम का उपयोग आपराधिक कार्यो में होने पर पति विरोध जता सकता है। इसका गलत मकसद से इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। 

हाईकोर्ट ने साथ ही कहाकि महिला शादी के बाद पिता या पति दोनों में से किसी का भी सरनेम इस्तेमाल कर सकती है। वो जो चाहे सरनेम इस्तेमाल कर सकती है। एक महिला ने हाईकोर्ट में पति के सरनेम के इस्तेमाल को लेकर याचिका दायर की गई थी। 

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहाकि, पति अपने सरनेम का इस्तेमाल न करने को लेकर तलाकशुदा बीवी पर दबाव नहीं डाल सकता। गौरतलब है कि तलाक के बाद महिलाओं को अपने पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में बदलाव कराना पड़ता है।