लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने शनिवार और रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया है। हालांकि यह व्यवस्था कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में लागू नहीं होंगी। इसके अलावा सरकार ने शराब की दुकानों के खोलने के समय में भी बदलाव नहीं किया है और दुकानें पहले की तरह सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन्स के बाहर शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी द्वारा गुरुवार को राज्य के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को जारी शासनादेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी शराब की दुकानों को हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक की जाने वाली पूर्ण बंदी की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है।

आदेश के मुताबिक इन क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी देसी मदिरा, विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप रोजाना सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी। इस अवधि से इतर दुकान खोलने के लिए संबंधित जिलाधिकारी से इजाजत लेनी होगी।