नयी दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के मद्देनजर वाहन संबंधी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्‍यों तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी करते हुए कहा कि सड़क परिवहन एवंराजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता के विस्‍तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्‍त, 2020 को परामर्श जारी किया था।

सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकारों के), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और दस्‍तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी वाहन दस्‍तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता गत एक फरवरी को खत्म हो चुकी है या आगामी 31 मार्च तक समाप्‍त हो जाएगी।